कोरोना वायरस - Lockdown extension
जिस तरह आप सभी जानते है, कि कोरोना वायरस से पूरे विश्व
मे बहुत से लोग प्रभावित हुये है. इससे सभी को काफी नुकसान हुआ है. हर तरह से लोग प्रभावित
हुए है. जैसे कि आर्थिक अवस्था आदि....
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| कोरोना वायरस - Lockdown extension |
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता मे हुई उच्च- स्तरीय बैठक मे:-
प्रदेश सरकार ने यह तय किया---
1- सभी जिलो मे 30 अप्रैल 2020
तक लाकडाउन रहेगा. जिलो के दो वर्ग होगे. ए वर्ग मे वे जिले होगे जहा 14 अप्रैल 2020
तक एक भी कोरोना पाजिटिव केस नही मिला है. वर्ग बी मे वह जिले होगे जहा पाजिटिव केस
मिल चुके है, या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशका है.
ए वर्ग वाले जिलो मे कुछ रियायते
दी जाएगी.
बी वर्ग वाले जिलो मे प्रतिबंध
पूरी तरह से जारी रहेगा.
2- जिलो मे चिह्रित किए गय हाटपाट
वाले क्षेत्रो मे किसी भी तरह का मूवमेट पूरी तरह से प्रतिबधित होगा. यहा प्रशासन राशन
और अन्य जरुरी सामान की व्यवस्था करेगा.
3- 30 अप्रैल 2020 तक प्रदेश
मे कही भी पाच से अधिक लोगो के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी.
4- 31 मई 2020 तक पूरे प्रदेश
मे सार्वजनिक स्थानो पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेसिग की नीति भी इसी
तारीक तक लागू रहेगी.
5- वर्ग बी के जिलो की सीमाए
सील रहेगी, और सामान का परिवहन भी जिलो की सीमा के अंदर नही होगा. वर्ग ए के जिलो मे जिलाधिकारी
कि अनुमति से परिवहन मे रियायत दी जा सकती है. वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलो के बीच
कोई आवागमन नही होगा. वर्तमान मे लागू पास मान्य होगे. स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी
रहेगा.
6- हाटपाट वाले इलाको को छोडकर
जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औघोगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेगे.
7- स्टाप एवं रजिट्रेशन की सभी
जिलो मे नियमो के अधीन अनुमति.
यह भी हुआ तय ये रहेगे बंद.
8- होटल, धर्मशाला, होम, स्टे, मॉल, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेट, बार, धार्मिक सस्थान आदि बंद रहेगे.
जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हाटाया नही जाएगा.
9- हाटपाट को छोडकर इनको रहेगी
अनुमति- खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमति रहेगी. राज्य कि सीमा से बाहर और
वर्ग बी वाले जिलो से श्रमिक नही लाए जा सकेगे.
10- 15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान
बंद रहेगे.
11- अस्पतालो आदि को छोडकर 15
मई तक प्रदेश मे एयर कंडिशनर के उपयोग पर भी रोक.
12- रियायत वर्ग ए वालो जिलो
के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनो से यात्रा हो सकेगी. वर्ग ए और
वर्ग बी वालो जिलो के बीच वाहन नही चलेगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी.
13- वर्ग ए वालो जिलो सहित अगर
कही कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते है, तो प्रतिबंद अधिक सख्त किए जाएगे.
14- क्वारंटीन होने वालो को इधर-उधर
आने-जाने की इजाजत नही होगी.
15- सभी निजी अस्पताल और अन्य
चिकित्सीय संस्थाए प्रदेश मे खुली रहेगी और सोशल डिस्टेस नीति का पालन होगा.
16- सोशल डिस्टेस का पालन करते
हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलो मे अनुमति होगी.
उत्तर प्रदेश के 75 मे से 47 जिले कोरोना मुक्त है...
सुरक्षित जिले ए वर्ग---
अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरेय्या, अयोध्या, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, भदोही, बिजनौर, बदायु, चंदौली, चित्रकुट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, गोडा, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, झासी, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाबी, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मैंनपुरी, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सभल, संत कबीर नगर, श्रावस्ती , सिध्दार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, और उन्नाव.
संक्रमित जिले बी वर्ग---
अलीगढ, आगरा, आजमगढ, बागपत, बांदा, बरेली, बस्ती, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, गौतम बुध्द नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हरदोई, हापुड, हाथरस, जौनपुर, कानपुर, लखीमपुर खिरी, लखनऊ, महारज गंज, मेरठ, मुरादाबाद, पीलिभीत, प्रतापगढ, सहारनपुर, शाहजहापुर, शामली और वाराणसी.
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